मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री धर्मसोत पर चलेगा मुकदमा, ED ने दी मंजूरी, दो अन्य आरोपी भी हैं मामले में शामिल
विशेष न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पर मुकदमा चलाने अनुमति दे दी है. ईडी के वकील ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि किसी लोक सेवक (सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति) के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए धारा 197 के तहत अनुमति की जरूरत होती है.
मामले में दस्तावेजों की जांच के बाद कोर्ट ने यह इजाजत दी. अब इस मामले की सुनवाई 2 दिसंबर को होगी. इस मामले में दो आरोपियों महेंद्र पाल और सुखविंदर सिंह को फंसाया गया है. कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया है.
