‘आप’ विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को बड़ा झटका; सजा पर रोक की याचिका खारिज
पंजाब के खडूर साहिब से विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है. मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने विधायक की सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है. साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील पर ही सुनवाई होगी.
प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक लालपुरा सज़ा निलंबित करने की मांग वाली याचिका दायर की गई थी लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी. जिसके बाद खडूर साहिब से उनकी विधायकी खतरे में है.
बता दें कि 2 महीने पहले तरनतारन जिला कोर्ट ने मारपीट और छेड़छाड़ के एक मामले में मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत 12 लोगों को दोषी करार दिया था. पुलिस ने विधायक समेत सात अन्य को हिरासत में लिया गिरफ्तार किया गया 12 सितंबर को सुनवाई के बाद विधायक को चार साल जेल की सजा सुनाई गई.
जानिए क्या है पूरा मामला
यह पूरा मामला 2013 का है। उस वक्त विधायक लालपुरा टैक्सी ड्राइवर थे। उन पर एक शादी में आई एक महिला से मारपीट का आरोप था. महिला ने टैक्सी चालकों पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया था.
