इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने मेयर सिद्धू को बरी कर दिया है

CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਅਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬਰੀ

मोहाली की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में पंजाब कांग्रेस के पूर्व मंत्री बलबीर सिद्धू के भाई और मोहाली के मेयर अमरजीत सिंह उर्फ ​​जीती सिद्धू को बरी कर दिया है। शनिवार को मोहाली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने फैसला सुनाया कि मेयर जीती सिद्धू के खिलाफ हत्या में शामिल होने का कोई ठोस सबूत नहीं है।

यह मामला 19 दिसंबर 2010 को हुआ था घटना मोहाली की है बलियाली गांव में रतन सिंह गोली मारकर हत्या कर दी गई. शुरुआत में, सरपंच कुलवंत सिंह और दिलावर सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया था। हालांकि, मृतक के बेटे हरजिंदर सिंह ने दावा किया कि हत्या में मोहाली विधायक जीती सिद्धू भी शामिल थीं। इसके बाद मोहाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं की.

जब पंजाब पुलिस उचित जांच करने में विफल रही, तो मृतक के परिवार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की। 2012 में हाई कोर्ट ने केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया. सीबीआई जांच में पुलिस जांच में कई खामियां पाई गईं, जिनमें गवाहों के बयान दर्ज करने में विफलता और हथियारों की फोरेंसिक जांच करने में विफलता शामिल है।

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